मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

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मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना

शुभारम्भ: 2 अक्टूबर 2016

सेक्टर: योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को ₹1000 प्रति माह की दर से अधिकतम 2 वर्षों तक सहायता दी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • बेरोजगार होना अनिवार्य है।
  • बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • कोई स्वरोजगार या नौकरी नहीं होनी चाहिए।

लाभ (Benefits)

  • ₹1000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक।
  • भाषा (हिंदी/अंग्रेज़ी), संवाद कौशल, कंप्यूटर एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा।
  • युवा कौशल विकास के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण का अवसर।

अनिवार्य प्रशिक्षण

  • बेसिक कंप्यूटर नॉलेज
  • हिंदी एवं अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान
  • व्यवहारिक एवं संवाद कौशल

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, आयु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और शैक्षणिक योग्यता की प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

नोट: यह जानकारी सरकारी पोर्टल और योजनाओं पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

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